सांचौर: सांचौर ACJM कोर्ट ने 12 साल पुराने एक जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 48 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है।
23 अप्रैल 2011 को चितलवाना निवासी भाखराराम पुत्र कालूराम विश्नोई के पिता पर आरोपी बाबूलाल उर्फ भगवानाराम, खेराजराम और मंगलाराम ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। इस हमले में भाखराराम के पिता को गंभीर चोटें आई थीं।
मामले की जांच और सुनवाई:
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 323, 324 और 326 के तहत मामला दर्ज किया था। 12 साल तक चली सुनवाई के बाद, न्यायालय ने 11 गवाहों और 20 दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया।
सजा:
न्यायालय ने तीनों आरोपियों को धारा 324 के तहत 3 साल, धारा 326 के तहत 3 साल और धारा 341 के तहत 1 साल की सजा सुनाई। साथ ही, 48 हजार रुपये के अर्थदंड का भी आदेश दिया।
यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक नजीर है जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं।