जैसलमेर: राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 13 फरवरी से प्रभावी है और 13 अप्रैल तक लागू रहेगा।
सुरक्षा को खतरा:
जैसलमेर जिले से लगने वाले पाकिस्तानी सीमा वाले इलाके में पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आता है। इस कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
आदेश का विवरण:
जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, सरहदी जैसलमेर जिले में किसी भी इलाके में जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है, वहां से कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंध का प्रभाव:
यह प्रतिबंध उन लोगों को प्रभावित करेगा जो पाकिस्तान से संपर्क में रहने के लिए पाकिस्तानी सिम का उपयोग करते हैं। हालांकि, यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है।
यह भी जान लें:
- यह प्रतिबंध केवल 2 महीने के लिए है।
- यह प्रतिबंध केवल जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर लागू है।
- यदि आप पाकिस्तानी सिम का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सुरक्षित रहें, राष्ट्रहित का सम्मान करें।