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सांचौर : राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए पांच पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी ने बताया कि उप चुनाव माह फरवरी-मार्च 2024 में होंगे।
कौन से क्षेत्रों में लागू हुई है आचार संहिता:
- सांचौर जिले में सरनाऊ पंचायत समिति की सेड़िया ग्राम पंचायत में सरपंच
- चितलवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काछेला के वार्ड संख्या 02
- जोरादार ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 08
- चितलवाना ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 08
- सांचौर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अरणाय के वार्ड संख्या 02
आचार संहिता के मुख्य बिंदु:
- चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, यात्राएं, रैलियां, प्रदर्शन, धरने आदि पर प्रतिबंध
- चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित
- चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित
- चुनाव प्रचार के लिए भेंट-उपहार, दान आदि देने पर प्रतिबंध
- मतदाताओं को प्रलोभन देने पर प्रतिबंध
- मतदान केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध
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