राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 : मुख्यमंत्री कन्यादान दान योजना सामान्यत उन परिवारों के लिए है जो अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले BPL परिवारों के लिए लड़की के विवाह के समय राज्य सरकार द्वारा सहायता की जाती है। क्या आप में से कितने लोगों को पता है कि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ( Mukhyamantri Kanyadan Yojana ) के बारे में जानकारी है क्या ? अगर नहीं है तो इस पोस्ट मैं हम आपको Mukhyamantri Kanyadan Yojana क्या है , इसकी पात्रता, जरुरी डॉक्यूमेंट, लाभ कैसे मिलेगा और आवेदन कैसे करे आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना : राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मकसद BPL परिवारों में आने वाले गरीब, ज़रूरतमंद, और बेसहारा परिवारों को उनकी बेटियों, विधवाओं, और तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक मदद देना है. इस योजना के तहत, घरेलू सामान और सामूहिक विवाह खर्च के लिए 50000 रुपये तक की मदद दी जाती है.
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ पाने के लिए, ये शर्तें पूरी करनी होती हैं:
मूल निवास राजस्थान का हो
अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवार
अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार
अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार
विशेष योग्यजन व्यक्ति (आयकर दाता नहीं हो)
महिला खिलाडी (स्वयं का विवाह होने पर) जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड रखती है। स्वयं अथवा माता-पिता आयकर दाता नहीं हो।
पालनहार योजना में लाभान्वित
वधू ने विवाह करने की उम्र पूरी कर ली हो. वर्तमान में, लड़की के लिए विवाह करने की न्यूनतम वैधानिक उम्र 18 साल और लड़के के लिए 21 साल है.
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Mukhyamantri Kanyadaan Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- जाति प्रमाण पत्र की प्रति*
- आधार कार्ड की प्रति*
- पते के प्रमाण की प्रति*
- बैंक पासबुक की प्रति*
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रति* : Age proof
- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति* : In case of widow women
- आय प्रमाण पत्र की प्रति* : In case of widow/Palanhar/Divyang
- शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति*
- शादी प्रमाण पत्र की प्रति*
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
- पासपोर्ट साइज फोटो*
- राशन कार्ड की प्रति*
- मतदाता परिचय पत्र की प्रति*
How to apply for Mukhyamantri Kanyadan Yojana
आप ऑनलाइन आवेदन के लिए राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sje.rajsthan.gov.inपर जाएं।
आवेदन माध्यम – ऑनलाइन ( e -मित्र, योजना वेबसाइट से आवेदन कर सकते हो )
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।
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