सांचौर, 28 फरवरी 2024: सांचौर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए फर्जी शपथ पत्र के आधार पर पट्टा जारी करवाने के मामले में सांचौर निवासी मोहम्मद अली पुत्र हाजी रसीद अहमद नागौरी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी महेश कुमार डाबी व आरोपी मोहम्मद अली की ओर से पैरवी अधिवक्ता इब्राहिम शाह जुनेजा ने की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश कुमार ने सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त द्वारा नगरपालिका सांचौर में पट्टा प्राप्त करने के लिए फर्जी शपथ पत्र पेश किया। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा सूचना एवं दस्तावेज मांगने पर भ्रामक जवाब पेश कर भ्रमित किया गया है।
जहां वर्तमान में अचल संपत्ति से संबंधित कूटरचना एवं धोखाधड़ी करने के मामलों में स्थानीय क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए इस प्रकार के अपराधों में नरमी का रुख अपनाया जाने से समाज में कानून एवं व्यवस्था के प्रति विपरीत संदेश जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी महेश कुमार डाबी ने बताया कि प्रार्थी रमेश कुमार व पहलाद ने 2012 में आरोपी मोहम्मद अली व अन्य के खिलाफ इस्तगासा पेश कर बताया कि आरोपी ने स्कूल के खेल मैदान, सार्वजनिक शौचालय की भूमि का पट्टा अपने नाम से फर्जी शपथ पत्र, स्कूल के खेल मैदान का नक्शा पेश कर जारी करवाया है। इसके बाद सांचौर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच की गई।
जिसमें सांचौर निवासी मोहम्मद अली पुत्र हाजी रसीद अहमद नागौरी, हाजी रसीद अहमद पुत्र हसन मोहम्मद नागौरी चालान पेश किया। जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से 14 गवाह पेश किए। जिसमें 31 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। जिसके बाद कोर्ट ने मोहम्मद अली को 4 साल के कठोर कारावास के साथ 3 लाख रुपए से दंडित किया है।
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